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List of RTI Request

SNo. Registration No CPIO Name Received date Information Provided Reply Doc
1131 CICOM/R/E/22/00338 (ADMIN SECTION) - V P SINGH 16-04-2022 A copy of reply sent to the appellant is attached herewith. download pdf
1132 CICOM/R/E/22/00339 (ADMIN SECTION) - V P SINGH 16-04-2022 A copy of reply sent to the appellant is attached herewith. download pdf
1133 CICOM/R/E/22/00336 (ADMIN SECTION) - Devender Kumar 16-04-2022 A copy of reply sent to the Applicant is attached herewith. download pdf
1134 CICOM/R/E/22/00340 RTI CELL - SUMAN BALA 16-04-2022 The desired information is not available on CIC. Your matter is related to State Govt. kindly file RTI application in concerned department directly as per para 3 (iv) of DoPTs OM No. 10/2/2008-IR dated 12.06.2008 available in public domain. NA
1135 CICOM/R/E/22/00333 DO IC (HS) - R P Grover 15-04-2022 replied on 4.05.2022 download pdf
1136 CICOM/R/E/22/00333/1 Central Registry - II -- AMITA CHAUHAN 15-04-2022 information provided download pdf
1137 CICOM/R/X/22/00005 RTI CELL - SUBODH KUMAR 13-04-2022 बिंदु संख्या 1 से 11: आपके द्वारा रेल विभाग से सम्बन्धित सुचनाये माँगी गयी है। आपने अपने आवेदन मे यह भी उल्लेख किया है कि - आर.टी.आई के तह्त आवेदन दिया था, सूचना नहीं दी गयी इसलिये केंद्रीय सूचना आयोग में आर.टी.आई लगाना पड़ रहा है. इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण/विभाग द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में निर्धारित अवधि में कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो अगले 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल करें । अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तो केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपील प्रपत्र के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियॉं (स्वअभिप्रमाणित) संलग्नन करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति् हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्न कों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्य्क है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है । NA
1138 CICOM/R/E/22/00321 DO IC (HS) - R P Grover 11-04-2022 replied vide letter dated 02.05.2022 download pdf
1139 CICOM/R/E/22/00324 BABU LAL (DAK SECTION) 11-04-2022 DISPOSE OFF download pdf
1140 CICOM/R/T/22/00040 RTI CELL - SUMAN BALA 11-04-2022 बिंदु संख्या 1 से 4: आपने कोई सूचना नहीं मांगी है बल्किन प्रश्न पूछे हैं जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में उल्लिहखित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है, अत: ऐसे प्रश्नों का उत्त र देना जन सूचना अधिकारी के दायित्वप से परे है । NA
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