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List of RTI Appeal

SNo. Registration No Appellate Authority Name Received date Reply Appeal Reply Doc
821 CICOM/A/P/23/00194 Ms. ROOP AVTAR KAUR 06-12-2023 आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन किया गया, कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को पत्र दिनांकित 24.08.2023 से संबंधित 06 बिंदुओं पर कोई सूचना प्रेषित नहीं करवाई गई है, अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर दिनांक 04.01.2024 तक आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/23/00605 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाये। NA
822 CICOM/A/P/23/00198 Ms. ROOP AVTAR KAUR 06-12-2023 आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन किया गया, कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को पत्र दिनांकित 24.08.2023 से संबंधित 06 बिंदुओं पर कोई सूचना प्रेषित नहीं करवाई गई है, अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर दिनांक 04.01.2024 तक आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/23/00610 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाये। NA
823 CICOM/A/P/23/00199 Ms. ROOP AVTAR KAUR 06-12-2023 आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन किया गया, कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को पत्र दिनांकित 24.08.2023 से संबंधित 06 बिंदुओं पर कोई सूचना प्रेषित नहीं करवाई गई है, अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर दिनांक 04.01.2024 तक आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/23/00613 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाये। NA
824 CICOM/A/P/23/00201 Ms. ROOP AVTAR KAUR 06-12-2023 आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन किया गया, कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को पत्र दिनांकित 24.08.2023 से संबंधित 06 बिंदुओं पर कोई सूचना प्रेषित नहीं करवाई गई है, अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर दिनांक 04.01.2024 तक आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/23/00615 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाये। NA
825 CICOM/A/P/23/00203 Ms. ROOP AVTAR KAUR 06-12-2023 आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन किया गया, कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को पत्र दिनांकित 23.08.2023 से संबंधित 06 बिंदुओं पर कोई सूचना प्रेषित नहीं करवाई गई है, अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर दिनांक 04.01.2024 तक आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/23/00617 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाये। NA
826 CICOM/A/P/23/00195 Ms. ROOP AVTAR KAUR 06-12-2023 आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन किया गया, कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को पत्र दिनांकित 23.08.2023 से संबंधित 06 बिंदुओं पर कोई सूचना प्रेषित नहीं करवाई गई है, अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर दिनांक 26.12.2023 तक आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/23/00606 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाये। NA
827 CICOM/A/P/23/00204 Ms. ROOP AVTAR KAUR 06-12-2023 Ref RTI No.-CICOM/R/P/23/00162 RELIEF (PRAYER) SOUGHT FOR FIRST APPEAL: The Appellant therefore respectfully prays that: “ 1. The Appellate Authority may kindly be pleased to quash the impugned letter dated 21/03/2023. 2. The Appellate Authority may kindly be pleased to command the respondent to provide complete service related information of Shri Shivdatt Mishra as claimed vide RTI application dated 18.08.2018. 3. The Appellate Authority may kindly be pleased to pass specific reasoned order in terms of order dated 07/07/2023 passed Hon’ble High Court, Jabalpur in WP 14772/2023 and order dated 7/11/2023 passed Hon’ble High Court, Jabalpur in RP no. 898/2023." DECISION OF FIRST APPELLATE AUTHORITY: The First Appeal, RTI application and reply given by CPIO of CIC have been perused. As per Section 2(f) of the RTI Act, 2005 only such information as is available and existing and held by the public authority or is under control of the public authority can be provided by a PIO. The PIO is not supposed to create or collate information that is not a part of the record. As per the Section 6(1) of the RTI Act, 2005, the applicant shall file information request with the concerned Public Authority which holds the information. Further, the relief sought in the first appeal is beyond the domain of First Appellate Authority. Accordingly, the reply given by the CPIO is appropriate and as per the provisions of the RTI Act, 2005. Hence, no intervention is required on behalf of the FAA in this matter. The appeal is disposed of accordingly. NA
828 CICOM/A/P/23/00197 Ms. ROOP AVTAR KAUR 06-12-2023 आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन किया गया, कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को पत्र दिनांकित 23.08.2023 से संबंधित 06 बिंदुओं पर कोई सूचना प्रेषित नहीं करवाई गई है, अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर दिनांक 04.01.2024 तक आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/23/00608 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाये। NA
829 CICOM/A/P/23/00202 Ms. ROOP AVTAR KAUR 06-12-2023 आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन किया गया, कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को पत्र दिनांकित 23.08.2023 से संबंधित 06 बिंदुओं पर कोई सूचना प्रेषित नहीं करवाई गई है, अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर दिनांक 04.01.2024 तक आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/23/00616 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाये। NA
830 CICOM/A/P/23/00200 Ms. ROOP AVTAR KAUR 06-12-2023 आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन किया गया, कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को पत्र दिनांकित 24.08.2023 से संबंधित 06 बिंदुओं पर कोई सूचना प्रेषित नहीं करवाई गई है, अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर दिनांक 04.01.2024 तक आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/23/00614 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाये। NA