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List of RTI Appeal

SNo. Registration No Appellate Authority Name Received date Reply Appeal Reply Doc
171 CICOM/A/P/25/00060 Ms. ROOP AVTAR KAUR 27-02-2025 Ref RTI No.- CICOM/R/P/25/00057 DECISION OF FIRST APPELLATE AUTHORITY: The First Appeal, RTI application and reply given by CPIO of CIC have been perused. In the instant case, CPIO(Admin) is directed to revisit the RTI application and provide information as per available records as per the provisions of the RTI Act, 2005, by 28.03.2025. The appeal is disposed of accordingly. NA
172 CICOM/A/P/25/00061 Ms. ROOP AVTAR KAUR 27-02-2025 आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/25/00015 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुसार, केवल वही जानकारी जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, मौजूदा है या अंतर्गत है, वही जानकारी केन्‍द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है। केन्‍द्रीय जन सूचना अधिकारी से ऐसी जानकारी बनाने, एकत्र करने या व्याख्या करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। NA
173 CICOM/A/P/25/00055 Brig. VIPIN CHAKRAWARTI 25-02-2025 Please see the file. download pdf
174 CICOM/A/P/25/00052 Brig. VIPIN CHAKRAWARTI 25-02-2025 Please see the file. download pdf
175 CICOM/A/P/25/00056 Brig. VIPIN CHAKRAWARTI 25-02-2025 Please see the file. download pdf
176 CICOM/A/P/25/00058 Brig. VIPIN CHAKRAWARTI 25-02-2025 Please see the file. download pdf
177 CICOM/A/P/25/00054 Brig. VIPIN CHAKRAWARTI 25-02-2025 Please see the file. download pdf
178 CICOM/A/P/25/00057 Brig. VIPIN CHAKRAWARTI 25-02-2025 Please see the file. download pdf
179 CICOM/A/P/25/00053 Brig. VIPIN CHAKRAWARTI 25-02-2025 Please see the file. download pdf
180 CICOM/A/P/25/00059 Ms. ROOP AVTAR KAUR 25-02-2025 आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/25/00036 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुसार, केवल वही जानकारी जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, मौजूदा है या अंतर्गत है, वही जानकारी केन्‍द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है। केन्‍द्रीय जन सूचना अधिकारी से ऐसी जानकारी बनाने, एकत्र करने या व्याख्या करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। NA